उत्तराखंड

उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, दो दिन खुलेंगी राशन की दुकानें, बाकी दुकानों को भी मिली छूट..

उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, दो दिन खुलेंगी राशन की दुकानें, बाकी दुकानों को भी मिली छूट..

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। जिसकी एसओपी रविवार को शासन ने जारी कर दी है।

कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार(09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।

 

इसके साथ ही सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार(09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे।

 

1 – सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।

2 – फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी।

3- 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक कपड़ा रेडिमेड की दुकानें, खाद्य पैकेजिंग की दुकान, दर्जी, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस, ड्राईक्लीनर्स की दुकानें

4- 11 व 14 जून को सुबह आठ से एक बजे तक ऑटो मोबाइल एक्ससरीज दुकानें खुलेंगी।

5- दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बैकरी मैन्यूफैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां

6- ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।

7- होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।

8 – पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

9-  विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

10- राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

11-  गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, आनलाइन पंजीकरण जरूरी।

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