अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप्प ने लगाई रोक, पढ़िए पूरी खबर..
देश-विदेश: व्हाट्सएप्प की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को व्हाट्सएप्प ने बताया कि उसने स्वेच्छा से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के विवादास्पद अपडेट को रोक दिया है। वहीं, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष व्हाट्सएप्प की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
आपको बता दें कि इससे पहले 23 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप्प की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में एडवोकेट गुरुकर्ण सिंह का कहना हैं कि हमने एक याचिका दायर की है। व्हाट्सएप्प के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि मैं इसका कड़ा विरोध कर रहा हूं. आपके आधिपत्य के नोटिस जारी करने के बाद, कुछ घटनाक्रम हुए हैं। हरीश साल्वे की ये बात 28 मई 2021 के एडिशनल एफिडेविट की ओर इशारा करती है।
व्हाट्सएप्प ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है. व्हाट्सएप ने ये भी कहा कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
क्या है व्हाट्सएप्प की नई पॉलिसी..
व्हाट्सएप्प का इस बार में पहले से कहना है कि नई पॉलिसी किसी भी यूजर के निजी मैसेज से छेड़छाड़ के लिए नहीं है, बल्कि इसमें यूजर का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही व्हाट्सएप्प का यह कहना है कि जब तक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं आ जाता हम इसी तरह नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिस यूजर्स को रिमांइडर भेजते रहेंगे।
