सरकारी वकील ने अदालत से आरोपी को फांसी देने की मांग की थी
26 अगस्त 2016 की रात को हुई थी विमला देवी की हत्या
रुद्रप्रयाग। महिला की जलाकर हत्या करने व हत्या को दुर्घटना का रंग देने के आरोपी को यहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदण्ड के रूप में बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया। इस मामले की पैरवी राज्य की ओर से सरकारी वकील केपी खन्ना ने की। उन्होंने अदालत से दोषी मुकेश थपलियाल को उसके कृत्य के लिये फांसी की सजा देने की मांग अदालत से की। विद्यान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर दोषी मुकेश थपलियाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनने के लिये अदालत खचाखच भरी थी। सजा सुनाते ही भारी पुलिस बल ने अभियुक्त को हिरासत में ले लिया और उसका वारंट तैयार कर जेल भेज दिया।
घटनाक्रम के अनुसार 26 अगस्त 2016 की रात्रि को ग्राम जयंती तहसील जखोली की विमला देवी की उस समय हत्या कर दी गई, जब वह घर पर अकेली थी और उसकी पुत्रवधु अपने मायके लिस्वाल्टा गई थी। जबकि उसका पुत्र ऋषिकेश में था। आरोपी ने इसी बात का फायदा उठाते हुये रात्रि में घटना को अंजाम दिया और 27 को सुबह जब गांव की एक महिला ने विमला देवी के घर से धुंआ निकलते देखा तो उसने गांव में शोर मचाकर लोगों को इकटठा किया।
ग्रामीण जब विमला देवी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विमला देवी बिस्तर पर जली अवस्था में मृत पड़ी थी और उसकी मुंह की तरह गैस सिलेण्डर का पाइप खोलकर छोड़ा गया था और कुछ अनाज उसके ऊपर डाला हुआ था। घटनाक्रम का क्राइम सीन हत्यारे ने इस तरह नाटकीय ढंग से तैयार कि विमला देवी की मौत हत्या न होकर आग के कारण दुर्घटना हो। इस बीच लोगों ने घटना की सूचना मयाली पुलिस को दी और विमला देवी की पुत्रवधु ने मामले की प्रथम सूचना पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पुलिस को कुछ ऐसे अहम सुराग हाथ लगे, जिसमें मुकेश थपलियाल की ओर विमला देवी की हत्या में हाथ दिखाई देना लगा। पुलिस को छानबीन में पता चला कि मुकेश के गांव की एक महिला से अवैध संबंध हो गये थे, जिससे वह महिला गर्भवती हो गई और महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसको मुकेश ने जन्म लेते ही मार दिया और बाद में वह महिला भी लापता हो गई। जब इस घटना की जानकारी विमला देवी की पुत्री को हुई तो उसने यह बात गांव में फैला दी। इस बात से नाराज आरोपी मुकेश थपलियाल ने बदला लेने के लिये विमला देवी को अपना निशाना बनाया और मौका देखकर 26 अगस्त की रात्रि के घर पहुंचकर विमला देवी की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। विद्वान न्यायाधीश ने 36 पेज के अपने फैसले में अभियुक्त मुकेश थपलियाल को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई।