नाराज डीएलएड प्रशिक्षु ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा..
उत्तराखंड: केंद्र व राज्य सरकार द्वारा के समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत अप्रशिक्षित करवाया था। 16 दिसंबर को भारत सरकार व 6 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने सभी राज्यों को लिखित आदेश जारी किया था। जिसके क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भी इन्हे 15 जनवरी को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया था। जिसे बाद में 10 फरवरी को रद्द किया गया।
इस वजह से ये डीएलएड प्रशिक्षु कोर्ट की सरण में गए एकल पीठ में उन्हें इंटरिम रिलीफ प्रदान किया। जिसे कि पुनः सयुंक्त पीठ में लम्बे समय से सुनने के बाद 28 अप्रैल 2022 को वर्तमान 2648 शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग में सम्मिलित करने का आदेश दिया गया हैं। लगभग 20 दिन से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक इनका आदेश जारी नहीं किया हैं। जबकि ये प्रशिक्षु कई बार शिक्षा मंत्री से सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा पा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा का कहना हैं कि उच्च अधिकारियोँ व मंत्री को कई बार मिल चुके हैं। लेकिन उन्हें आश्वासन ही नहीं मिल रहा हैं।