उत्तराखंड

कोविड-19 बंधनों से मुक्त हुआ उत्तराखंड, पाबंदियां खत्म, ‘हर घर दस्तक’ शुरू..

कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बड़ी ,।98 दिनों के बाद आए 7 हजार से ज्यादा मामले..

कोविड-19 बंधनों से मुक्त हुआ उत्तराखंड, पाबंदियां खत्म, ‘हर घर दस्तक’ शुरू..

 

 

उत्तराखंड: कोविड 19 को लेकर जो आंशिक प्रतिबंध जारी थे, अब नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर जो एसओपी जारी की थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सौ फीसदी वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान ‘हर घर दस्तक’ लॉंच किया है, जिसके तहत आशा वर्कर घर घर जाकर टीके के बारे में जानकारी लेंगी। इधर, प्रदेश में पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े जारी हुए, उनके अनुसार राज्य में 12 नए कोरोना मरीज़ मिले और 6 रिकवर हुए। फिलहाल कुल 179 कोविड मरीज़ों का राज्य में इलाज चल रहा हैं।

 

देहरादून के ज़िला टीकाकरण अधिकारी डॉ. दिनेश चौहान के हवाले से खबरों में कहा गया कि आशा वर्कर तमाम घरों में जाकर ये जानकारी कलेक्ट कर रही हैं कि किसने वैक्सीन नहीं लगवाई है और क्यों नहीं। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगा। राज्य सरकार आगे इस पर एक्शन लेगी।

 

अभी कितनों को लगी वैक्सीन?

राज्य सरकार के आंकड़ों की मानें तो कुल 80.50 लाख वयस्क आबादी को उत्तराखंड में वैक्सीन दी जानी है, जिसके लिए कुल 1.61 करोड़ डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी की जाने वाली नियमित सूचना के अनुसार बुधवार की शाम तक राज्य में 44,75,504 लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुके थे जबकि 75,26,853 लोगों आंशिक तौर पर वैक्सीनेटेड पाए गए।

प्रतिबंध खत्म लेकिन गाइडलाइन नहीं..

इधर, कोरोना से जुड़े तमाम प्रतिबंध खत्म किए गए हैं। यानी अब तक वैवाहिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्थानों पर जो 50 फीसदी क्षमता की शर्त थी, अब वो नहीं रहेगी, लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, वरना आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जुर्माने की या दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी।

इन नियमों का करना होगा पालन..

1- पब्लिक प्लेस, वर्कप्लेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना अनिवार्य

2- पब्लिक प्लेस पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य

3- पब्लिक प्लेस पर तंबाकू, गुटखा और पान आदि के सेवन पर मनाही

4- पब्लिक प्लेस पर थूका तो जुर्माना होगा या सज़ा भी हो सकती है

 

 

 

 

 

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