उत्तराखंड

उत्तराखंड बाल सभा का सत्र 5-6 जून को गैरसैंण में होगा..

उत्तराखंड बाल सभा का सत्र 5-6 जून को गैरसैंण में होगा..

ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे बाल विधायक..

 

 

 

 

 

 

बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल सभा का द्वितीय सत्र 5 से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आयोग को गैरसैंण विधानसभा परिसर में कराने की अनुमति दे दी है।

 

 

 

 

 

उत्तराखंड: बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल सभा का द्वितीय सत्र 5 से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आयोग को गैरसैंण विधानसभा परिसर में कराने की अनुमति दे दी है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2014 में प्लान इंटरनेशनल के सहयोग से बाल विधानसभा की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे राज्य स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की प्रणाली और व्यवस्था में सक्रिय रूप से भागीदारी करें।

जिसमें राज्य के 13 विधायी जिलों में से प्रत्येक से 14 से 18 वर्ष की आयु के 70 लड़के और लड़कियों को बाल विधायक के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया था। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए बाल विधानसभा के विधायकों को संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्ष 2022 में चतुर्थ बाल विधानसभा प्रथम सत्र आयोजित किया गया था। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने दूसरा सत्र भी गैरसैंण विधानसभा में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में 5 व 6 जून 2023 को बाल विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष 6 जून को सत्र के दौरान मुख्य अतिथि होंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का कहना हैं कि कार्यक्रम का लक्ष्य कम उम्र से ही बच्चों में सकारात्मक सोच पैदा करना और उन्हें राज्य और देश के विकास के प्रति अवगत कराना है। उनका कहना हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में गैरसैंण में बाल विधानसभा की दो दिवसीय बैठक होगी।

गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में बाल विधायक राज्य की विभिन्न समस्याओं को उठाएंगे और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दोंपर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले बाल विधायकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने गैरसैंण विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा सत्र कराने की अनुमति के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आयोग को अनुमति दे दी है।

 

 

 

 

 

 

 

 

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