उत्तराखंड में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम..
श्रम विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट में मिली मंजूरी..
अब प्रदेश के संगठित क्षेत्र की महिलाएं नाईट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। उत्तराखंड श्रम विभाग के दुकान एवं स्थापना (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2022 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है।
उत्तराखंड: अब प्रदेश के संगठित क्षेत्र की महिलाएं नाईट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। उत्तराखंड श्रम विभाग के दुकान एवं स्थापना (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2022 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। महिलाएं वर्तमान में राज्य के संगठित क्षेत्र की भागीदार 7% प्रतिशत हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में यह आंकड़ा 55% है।
माना जा रहा है कि इसके पीछे मुख्य वजह संगठित क्षेत्र में महिलाओं को नाईट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध था। लेकिन महिलाएं अब सरकार की अनुमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। हालांकि यह छूट कुछ प्रतिबंधों के साथ लागू होगी। लेकिन किसी भी संस्थान में नाइट शिफ्ट में कम से कम तीन महिलाओं का होना जरूरी होगा।
नाइट शिफ्ट में सिर्फ एक महिला से काम नहीं कराया जा सकता हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से विश्राम कक्ष बनाने होंगे। अगर महिला के साथ बच्चा है तो उसके लिए भी अलग से शिशु कक्ष बनाने की जरूरत होगी। महिलाओं के लिए महिला शौचालय की भी व्यवस्था करनी होगी। आपको बता दे कि त्रिवेंद्र सरकार ने कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए इस तरह के सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए 2018 में कारखाना अधिनियम के तहत संशोधन किया था।
श्रम विभाग का कहना हैं कि जो भी संस्थान रात्रि में महिलाओं से काम कराएगा। उसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक समिति बनाने की आवश्यकता होगी। महिला यौन उत्पीड़न की स्थितियों के संबंध में यह समिति तुरंत कार्रवाई करेगी।
छोटे अपराधों पर नहीं होगी जेल, जुर्माना दोगुना
श्रम विभाग की ओर से एक और कानून में बदलाव करते हुए दुष्कर्म के उल्लंघन पर तीन महीने की अनिवार्य न्यूनतम सजा को खत्म कर दिया गया है। इसके बजाय जुर्माना पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया गया है। राज्य के संगठित क्षेत्र में महिलाओं को पहले नाइट शिफ्ट में काम करने की मनाही थी। लेकिन अब सरकार ने इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रात के समय काम करने पर महिलाओं को छूट दे दी है।