सुप्रीम कोर्ट में आज महिला क्षैतिज आरक्षण मामले की होगी सुनवाई..
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती..
राज्य में कार्यरत महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की मांग करने वाली एक विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर शुक्रवार यानि आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
उत्तराखंड: राज्य में कार्यरत महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की मांग करने वाली एक विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर शुक्रवार यानि आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ स्थगनादेश मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था।
सीएम धामी का कहना हैं सरकार महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कायम रखने के लिए एक विधेयक पारित करेगी, और यह सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में इन दोनों विकल्पों को स्वीकार किया गया और अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई की जिस पर अब शुक्रवार यानी आज कोर्ट नंबर चार में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली राज्य की वकील वंशमना शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की है।
राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाने की सहमति दी थी। अध्यादेश प्रस्ताव को सीएम धामी ने मंजूरी दे दी है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से विधायक को प्रस्ताव मिल गया है। विशेषज्ञों का कहना हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के सामने अध्यादेश लाने से पैरवी को मजबूती मिल सकती है। वर्तमान स्थिति में क्षैतिज आरक्षण आवश्यकताओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की पैरवी करेगी।