उत्तराखंड

शिक्षक भर्ती एनआईओएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम धामी से मांगी रिपोर्ट..

शिक्षक भर्ती एनआईओएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम धामी से मांगी रिपोर्ट..

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गई थी सरकार..

 

 

 

 

 

 

 

 

2648 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) पूरा करने वाले आवेदकों को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी

 

 

 

उत्तराखंड: 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) पूरा करने वाले आवेदकों को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब शासन से पूरे प्रकरण की तथ्यों के साथ रिपोर्ट तलब की है।

 

शिक्षा सचिव रविनाथ रमन का कहना हैं कि अगर मुख्यमंत्री स्तर से याचिका को वापस लेने का निर्णय होता है तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका वापस ले ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने 2020-21 के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 2648 सहायक शिक्षक पदों के लिए आवेदन मांगे थे।

 

डीएलएड और बीएड डिग्री के साथ-साथ NIOS से डीएलएड डिग्री चाहने वाले उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था। सरकार ने पहले शिक्षण पदों के लिए एनआईओएस से डीएलएड उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया। जबकि बाद में उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने से इनकार कर दिया। जिसके खिलाफ एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे।

सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल..

10 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को पलटते हुए इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया।लेकिन सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। प्रशासन ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शिक्षा सचिव का कहना हैं कि न्याय विभाग की एक सिफारिश पर याचिका प्रस्तुत की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस घटना के बारे में तथ्य सहित रिपोर्ट मांगी है। इस वजह से मामले की कानूनी कार्यवाही अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। प्रकरण 35 एनआईओएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों से जुड़ा है।

60 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द..

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि एनआईओएस से डीएलएड को यदि शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो 60 से ज्यादा बीएड के आधार पर नियुक्ति पाए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होगी।

 

 

 

 

 

 

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