बोर्ड परीक्षा को लेकर रुद्रप्रयाग में धारा 144 रहेगी प्रभावी..
रुद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट परीक्षा आज से छः अप्रैल तक संपंन कराई जायेंगी। सब डीविजन रुद्रपयाग क्षेत्रातर्गत परीक्षा के सफल सम्पादन के लिए उक्त अवधि में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 प्रभावी रहेगी। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने उक्त बाबत आदेश जारी किया है।
उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा ढौडियाल ने बताया कि सब डिविजन रुद्रप्रयाग के अंतर्गत हाईस्कूल एवं इंटरमीडियट बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन के लिए कानून एवं शान्ति बनाये रखने तथा परीक्षा केन्द्रों के बाहर तथा भीतर अनुशासनहीनता, घमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं एवं परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्येनजर सब डीविजन रुद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केंद्रों में धारा-144 को प्रभावी किया गया है
तथा परीक्षा केन्द्रों से 200 गज की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। परीक्षार्थी एवं परीक्षा संचालक इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। परीक्षा केन्द्र की 200 गज की परिधि में अन्दर सार्वजनिक सभा, जुलूस, जश्न के रुप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकालेंगे तथा लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णरुप से प्रतिबन्धित रहेगा।
परीक्षा केन्द्रों के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, हाॅकी स्टिक, खुखंरी, तलवार कोई भी तेज धार वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिये या जन साधारण को डाराने, धमकाने के लिये या कोई अपराध करने के लिए जैसे असामाजिक, अवांछनीय अपराध, कृत्य भी सम्मिलित है, को लेकर नहीं चलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।