उत्तराखंड के अंदर आवाजाही को अब पास जरूरी नहीं..
उत्तराखंड : प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन चार के अंतिम चरण में आम जनता को बड़ी रियायत दे दी हैं। अब राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए किसी भी तरह की अनुमति या पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालय अब लॉकडाउन से पहले की भांति सुबह 9.30 व 10 बजे खुलेंगे। यह व्यवस्था सोमवार एक जून से अमल में आएगी।
राज्यभर में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार व्यावसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जाने के आदेश भी शुक्रवार को जारी कर दिए गए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आम जनता को राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने वाहन से किसी भी जिले में आवाजाही कर सकेगा। इसके लिए केवल संबंधित जिले में जिलाधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद किसी तरह का पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अभी सभी तेरह जिले ऑरेंज जान में हैं तो यह व्यवस्था की गई है। अगर नए निर्धारण में कोई जिला रेड जोन में आता है तो तब वहां केंद्र की गाइडलाइन लागू होगी। एक अन्य अहम फैसले में शासन ने राज्यभर में सरकारी कार्यालयों को खोले जाने का समय पूर्ववत कर दिया।
प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गत दो मई को लागू की गई व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सरकारी कार्यालयों का समय लॉकडाउन की अवधि से पहले की तरह कर दिया गया है। यानी अब विभागीय कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। पांच दिवसीय कार्यालय, यानी राज्य सचिवालय और विधानसभा का समय सुबह 9.30 बजे से शाम छह बजे तक होगा। समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारी शत प्रतिशत और समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के कार्मिकों की उपस्थित 50 प्रतिशत रहेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार देर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में बाजार यानी व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुलने का समय सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में मुख्य सचिव ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए। अभी तक दुकानें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुल रही थीं। यह आदेश तत्काल लागू कर दिया गया।