वादकारियों को लंबी प्रक्रिया से मिलेगी निजात..
रुद्रप्रयाग। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश में वेबिनार के माध्यम से एडीआर सिस्टम (आपसी सुलह समझौते) के संबंध में कानूनी प्रावधानों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग सचिव एवं सिविल जज (सीडि) श्रीमती अनामिका सिंह ने बताया कि एडीआर सिस्टम (आपसी सुलह समझौते) वेबिनार के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया है, जिसमें धारा 14, 21 विधिक प्रावधानों के बारे में बताया गया।
उन्होंने बताया कि एसडीआर सिस्टम के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर हर किसी के दो पक्षों के विवाद को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता की मुख्य विशेषता इसकी सहज प्रकृति है। मध्यस्थ द्वारा विवाद का हल तभी किया जा सकता है, जब दोनों पक्ष इस पर सहमत हो। सचिव एवं सिविल जज (सीडी) ने बताया कि एडीआर न्याय प्रणाली गरीब-अमीर सभी वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बेहद कारगर है तथा एडीआर प्रणाली से वादकारियों को लंबी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। इस अवसर पर वेबिनार में अधिवक्तागण एवं पीएलबी गण उपस्थित थे।
