उत्तराखंड

तहसील रुद्रप्रयाग के नौ परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 लागू..

तहसील रुद्रप्रयाग के नौ परीक्षा केन्द्रों में धारा 144 लागू..

 

 

 

रुद्रप्रयाग। आगामी तीन अप्रैल को दो पालियों में आयोजित होने वाली उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2021 की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उक्त आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कुल नौ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा ढौंडियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित होने वाली परीक्षा के सफल संचालन सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं व परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के दृष्टिगत सब डिवीजन रुद्रप्रयाग के क्षेत्रांतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू होगी। उन्होंने बताया कि सब डिवीजन रुद्रप्रयाग की सीमांतर्गत स्थित कुल 09 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इनमें अटल उत्कृष्ठ स्वामी सच्चिदानंद राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, गुरु रामराय पब्लिक इंटर कॉलेज तिलणी, राजकीय पॉलीटेक्निक रतूड़ा, राजकीय इंटर कॉलेज रतूड़ा, जिला शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र (डायट) रतूड़ा, राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि, राजकीय स्नातकोत्तर अगस्त्यमुनि तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारंभ के समय से समाप्ति के समय तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

 

 

 

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