अभी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती..
सरकार को है सुप्रीम फैसले का इंतजार..
प्रदेश में शिक्षकों की 2648 पदों के लिए होने वाली भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड उम्मीदवारों के आवेदनों पर फिलहाल विचार न करने का आदेश किया है। इसके बावजूद शिक्षकों की भर्ती अभी शुरू नहीं होगी।
उत्तराखंड: प्रदेश में शिक्षकों की 2648 पदों के लिए होने वाली भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड उम्मीदवारों के आवेदनों पर फिलहाल विचार न करने का आदेश किया है। इसके बावजूद शिक्षकों की भर्ती अभी शुरू नहीं होगी। प्रशासन को लोगों को समझाना चाहिए कि भर्ती तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है।
प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने वर्ष 2020-21 में आवेदन मांगे थे। सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) में प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा (DElEd) कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले लोगों को नियुक्त करने का विकल्प चुना।
यही वजह रही कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से डीएलएड एवं बीएड करने वाले उम्मीदवारों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड करने वालाें ने भी इसके लिए आवेदन किए थे, लेकिन बाद में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि एनआईओएस से डीएलएड वालों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एनआईओएस से डीएलएड उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए।
नए सिरे से करनी पड़ रही थी मेरिट सूची तैयार..
इस पर हाईकोर्ट ने शासन के उस आदेश को रद्द कर दिया। जिस शासनादेश में इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का आदेश किया गया था। इस बीच विभाग में शिक्षकों के आधे से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से विभाग को भर्ती के लिए नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करनी पड़ रही थी।
शिक्षक भर्ती के आवेदन पर विचार करने का किया था आदेश..
यही वजह थी कि विभाग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले बीएड टीईटी पास उम्मीदवार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 14 सितंबर 2022 के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। जिसमें हाईकोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों के शिक्षक भर्ती के आवेदन पर विचार करने का आदेश किया था।