उत्तराखंड

वाहन चालकों को छः माह तक मिलेगी आर्थिक सहायता..

वाहन चालकों को छः माह तक मिलेगी आर्थिक सहायता..

रुद्रप्रयाग: कोविड-19 के चलते कोविड कफ्र्यू व अन्य प्रतिबंधों, परिस्थितियों आदि के कारण सार्वजनिक सेवायानों के परिवहन व्यवसायिक एवं चालक, परिचालकों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिसके दृष्टिगत पंजीकृत चालक, परिचालकों व क्लीनर्स को कुल छह माह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम को छोड़कर कांट्रेक्ट कैरिज बस, कैरिज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरिज आटो रिक्शा, कांक्टेªेक्ट विक्रम एवं ई-रिक्शा चालक, परिचालक व क्लीनर्स को सरकार द्वारा आदेश निर्गत हाने की तिथि से कुल छह माह तक दो हजार रुपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

 

बताया कि इसके लिए संबंधित चालक, परिचालक, क्लीनर्स के परिवहन विभाग की वेबसाइट में बैंक खाता नंबर सहित आधार कार्ड, लाईसेंस व वाहन संबंधी विवरण अभिलेख फीड किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परिवहन के यूनियन पदाधिकारियों को उनसे संबंधित वाहन चालकों व परिचालकों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण देने को कहा गया है। ताकि प्रतिदिन होने वाले आवेदनों की जानकारी उपलब्ध हो सके। बताया कि अन्य संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9897206115 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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