उत्तराखंड

नियमों का पालन नहीं किया, तो होगी कार्रवाई..

मानकानुसार ही संचालित किए जायँगे मोबाइल स्टोन क्रेशर, रेडिमिक्स कंक्रीट व हॉट मिक्स प्लांट (संयंत्र)..

उत्तराखंड: जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जिला कार्यालय में खनन अदेयता की बैठक लेते हुए कंपनियों को खनन नीति का अनुपालन करते हुए मोबाइल स्टोन क्रेशर, रेडिमिक्स कंक्रीट प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट (संयंत्र) संचालित करने के निर्देश दिए। जनपद में विभिन्न कंपनियों द्वारा संयंत्र संचालित किए जा रहे है, संचालित हो रहे प्लांट में प्रवेश और निकासी हेतु अलग-अलग मार्ग, धूल से बचाव हेतु लगातार पानी के छिड़काव करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए।  बैठक में जिलाधिकारी ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

उन्होंने पूर्व से संचालित हो रहे क्रेशर प्लांटों के नवीनीकरण हेतु सभी औपचारिकताओं सहित एक सप्ताह के अंतर्गत जमा करने के निर्देश दिए। कहा कि खनिज सम्पदा शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही क्रेशर प्लांट नवीनीकरण हेतु एक माह पूर्व ही आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने प्रत्येक माह का मासिक विवरण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

 

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर बृजेश तिवारी, ऊखीमठ परमानंद राम, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग मौ. तहसीन, आरसीसी से संजीव कुमार शर्मा, आरजीबी से विनोद पुंडीर, सिंगला से एम.के. पांडेय आदि कंपनियों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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