उत्तराखंड में 20 जुलाई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, पढ़िए पूरी खबर..
उत्तराखंड: राज्य सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में 20 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान काफी रियायतें भी सरकार द्वारा दी गई हैं। इसके साथ ही कर्फ्यू के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। साथ ही एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए भी नियम बदले गये हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। डीएम कोरोना की स्थिति देखते हुए अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं।
विवाह समारोह और शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग हिस्सा ले सकते हैं। शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान सरकार के अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी पर्यटक स्थलों पर कोविड नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। पिछले कुछ दिनों से भले ही उत्तराखंड में कोरोना का कहर कुछ कम हुआ है लेकिन सरकार ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही है। प्रदेश में पर्यटकों के लिए सख्त नियम लागू रहेंगे। यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पर्यटकों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की सख्ती से जांच होगी।
साथ ही कोरोना की रिपोर्ट के बिना आने वाले पर्यटकों को वापस भेज दिया जाएगा। पर्यटकों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही प्रदेश में एंट्री दी जाएगी। हालांकि मनोरंजन, सामाजिक, राजनीतिक और खेल गतिविधियां सरकार के अगले आदेश तक बंद रहेंगी।