उत्तराखंड

प्रदेश में 24 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जारी हुई नई एसओपी..

प्रदेश में 24 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जारी हुई नई एसओपी..

उत्तराखंड: सरकार ने कोविड कर्फ्यू आगामी 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सोमवार यानि आज इसके लिए नयी एसओपी जारी कर दी गई है। जिसमें कोई खास बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।

ये बंदिशें हैं बरकरार..

1- कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश।

2- कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

3- विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू।

4- शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

 

इसके साथ ही प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। साथ ही सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

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