उत्तराखंड में यहां प्रशासन ने लागू की धारा 144,पढ़िए पूरी खबर..
प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक किस तरह फैल रहा है इस बात का अंदाजा अब तरह से लगाया जा सकता है कि प्रशासन को धारा 144 लागू करना पड़ रही है।
उत्तराखंड: प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक किस तरह फैल रहा है इस बात का अंदाजा अब तरह से लगाया जा सकता है कि प्रशासन को धारा 144 लागू करना पड़ रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने बाघ के आतंक के कारण कार्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी क्षेत्र के एक किलोमीटर दूरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
आपको बता दे कि नैनीताल में कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से 144 धारा लागू करने की मांग की। जिसके बाद प्रशासन ने धनगढ़ी से एक किलोमीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। जिसमें कोसी रेंज, सर्पदुली रेंज व धनगढ़ी क्षेत्र शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बाघ के चलते जानमाल का नुकसान न हो इसलिए ये धारा लागू रहेगी। यहां बाघ के खतरे के कम होने तक करीब 6 माह के लिए अब धारा 144 जारी रहेगी। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे।
बताया जा रहा है कि बीते जून माह से अब तक धनगढ़ी क्षेत्र में बाघ द्वारा 5 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। जिसमें 4 से ज्यादा लोग अपनी जान गवां चुके हैं। दो दिन पूर्व ही इसी क्षेत्र में बाघ द्वारा एक विक्षिप्त पर हमला कर मौत के घाट उतारा गया था।
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