उत्तराखंड

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केन्द्रों में रहेगी धारा 144 लागू..

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केन्द्रों में रहेगी धारा 144 लागू..

 

 

 

 

रुद्रप्रयाग। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उक्त आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उप जिलाधिकारी सदर अपर्णा ढौंडियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च से 19 अप्रैल के मध्य आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सब डिवीजन रुद्रप्रयाग के क्षेत्रांतर्गत कुल 23 परीक्षा केंद्रों में धारा-144 लागू की गई है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा आयोजित होने वाली हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं व परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के दृष्टिगत उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि में 05 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू सहित किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ आदि प्रतिबंधित किए गए हैं। परीक्षा अवधि के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार की नारेबारी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी ईमारतों पर नारे लिखना व किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिषेध किया गया है। उन्होंने कहा कि धारा-144 परीक्षा समाप्ति (19 अप्रैल, 2022 ) तक प्रभावी रहेगी। उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 द0प्र0सं0 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 

 

 

 

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