उत्तराखंड

शासन की बड़ी कार्रवाई, इस अधिकारी को किया निलंबित..

शासन की बड़ी कार्रवाई, इस अधिकारी को किया निलंबित..

 

 

 

 

 

प्रदेश में पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस अधिकारी पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर गाज गिरी है। जिसके आदेश जारी कि दिए है।

 

 

 

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश में पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस अधिकारी पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर गाज गिरी है। जिसके आदेश जारी कि दिए है। बता दे कि विभाग ने राजकीय पशु चिकित्सालय नैनी डांडा पौड़ी में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निधि वर्मा को निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश में लिखा है कि निधि वर्मा पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 राजकीय पशुचिकित्सालय नैनीडा जनपद को अपने कार्यस्थल पर लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान माह मई 2021 से सितम्बर, 2021 तथा दिसम्बर 2021 से जनवरी, 2022 तक वचनबद्ध मदों का आहरण किये जाने सम्बन्धी गम्भीर वित्तीय अनियमितता पाये जाने एवं प्रथम दृष्टया कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन अवधि में डा० निधि वर्मा संबंधित मुख्य पशुचिकित्सधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगी। उनके विरूद्ध आरोपो के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

निलम्बन अवधि में डा० निधि वर्मा को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2. भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महगाई भत्ता देय नहीं होगा।

 

 

 

 

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