आरटीई के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा पाने का मिला एक और मौका..
शिक्षा विभाग ने फिर शुरू की प्रवेश प्रक्रिया..
सरकार ने गरीब युवाओं को निजी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का एक और मौका दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत माता-पिता को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला करा सकते है।
उत्तराखंड: सरकार ने गरीब युवाओं को निजी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का एक और मौका दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत माता-पिता को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला करा सकते है। पहले चरण की लॉटरी संपन्न होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है ।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इन वंचित बच्चों को कार्यक्रम के तहत आठवीं कक्षा तक निजी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा मिलती है। जिन परिवारों के बच्चे प्रवेश कराने से वंचित रह गए हो वे अब आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें स्कूल चुनने का भी विकल्प दिया गया है।
इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. मुकुल कुमार सती का कहना हैं कि आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए एक मौका और दिया गया है। इसके अतिरिक्त सूचना आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट http://rte121c-ukd.inपर उपलब्ध है। अभिभावक आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप विभाग के टोल फ्री नंबर 01140845192 पर कॉल कर सकते हैं।