अनुदान प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों को अब मां बनने पर मिलेगी 6 महीने की छुट्टी..
देश – विदेश : ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश के लाभ को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिलाएं इस अवकाश का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है।
मातृत्व लाभ अधिनियम 2017..
महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच और वर्ष बढ़ाकर 43 वर्ष कर दी गई।
मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अनुसार, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। प्रसव पूर्व छुट्टी को भी छह से आठ सप्ताह तक बढ़ा दिया गया था।
पहले से ही दो या दो से अधिक बच्चों वाली महिला 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है। इस मामले में प्रसवपूर्व अवकाश छह सप्ताह का रहता है।
मार्च 2017 में लोकसभा द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम पारित किया गया था।