UPI ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो, यहां शिकायत करने पर 100 रुपए का हर्जाना रोज देगा बैंक..
देश-विदेश: नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद थे। बैंक बंद होने की वजह लेनदेन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी बढ़ गया था। इस दौरान NEFT, IMPS और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में ग्राहकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कई बार ग्राहकों का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल भी हो गया था। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से कटे पैसे तय समय पर वापस नहीं आते, तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपए का हर्जाना देगा।
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था। इसके तहत पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया हैं। इस समयसीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल न होने पर बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। सर्कुलर के अनुसार समयसीमा खत्म होने के बाद 100 रुपए रोज के हिसाब से मुआवजा देना होगा।
सर्कुलर के अनुसार, अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता और ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है, तो ऑटो-रिवर्सल ट्रांजैक्शन की तारीख से T+1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए।
यहां करें शिकायत..
अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप इसकी शिकायत सर्विस प्रोवाइडर से कर सकते हैं। आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें। प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा।अगर शिकायत करने बावजूद बैंक से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2019 के ओम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायत कर सकते हैं।
5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार..
यूपीआई ट्रांजैक्शन में हर महीने 19 फीसदी की ग्रोथ रही और FY21 में 5 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू के ट्रांजैक्शन हुए। पिछले साल देश भर में QR-आधारित पेमेंट बढ़ने से UPI वॉल्यूम में तेजी आई है।
