उत्तराखंड

रूद्रप्रयाग डीएम ने जारी किये लाॅकडाउन के नए नियम..

रुद्रप्रयाग डेस्क ( पहाड़ी खबरनामा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट 

डीएम रूद्रप्रयाग के आदेश

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-299/XVIII-B-1/2020-15(6)/2020 दिनांक 15-04-2020 के साथ संलग्न गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या- 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 15-04-2020 के द्वारा लॉंकडाउन की अवधि को दिनांक 03-05-2020 तक विस्तारित किया गया है।

उक्त आदेशों के अनुपालन में दिनांक 20..2020 से निम्न सेवाओं में छुट प्रदान की जाती है।

01-निर्माण से सम्बन्धित गतिविधिया-
1- राष्ट्रीय राजमार्ग, सिंचाई परियोजना, भवन तथा लधु एबं मध्यम उद्योग सहित समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजना से संम्बन्धित निर्माण कार्य नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर अनुमन्य होंगे ।
2- नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्यों को जारी रखा जा सकता है, जहां पर मजदूर उक्त साइट पर मौजूद हो तथा बाहर से किसी भी मजदूर को लाये जाने की आवश्यकता न हो ।
3- अक्षय उजां के निर्माण कानों से सम्बन्धित प्रोजेक्ट
4- जनपद में समस्त निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यदायी सस्था/विभाग संलग्न निर्धारित शपथ पक्ष के प्रारूप पर अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

02-औद्योगिक-औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी/निजी प्रतिष्ठान) औद्योगिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी-निजी प्रतिष्ठान) में निम्नलिखित गतिविधियां क्रियाशील रहेंगी-

1- ग्रामीण क्षेत्र से स्थित औद्योगिक इकाईयाॅ (जो नगर निकाय की सीमा से बाहर हैं)
2- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां
3- स्थानीय नगर निकायों की सीमा से बाहर स्थित कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट तथा औद्योगिक सस्थानों में स्थित प्रोजेक्ट ।

03- मनरेगा के अन्तर्गत कार्यो को अनुमति- निन्नलिखित गतिविधियों क्रियाशील रहेंगी

1- सामाजिक दूरी तथा फेस मास्क पहनने का कडाई के अनुपालन करते हुये मनरेगा के कार्यो को अनुमति
2- जल संरक्षण एवं सिंचाई के कार्यो को मनरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अनुमति
3- केन्द्र/राज्य सरकार की जल संरक्षण एवं सिंचाई क्षेत्र को योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को भी मनरेगा के अन्तर्गत अनुमति –
4- विकासखण्ड स्तर पर श्रमिकों को पास खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा निर्गत जिये जायेंगे जिसका परीक्षण जिला विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

04- वाणिज्य एवं निजी क्षेत्र- निम्नलिखित गतिविधियां क्रियाशील रहेंगी –

1- सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र ।
2- निजी सुरक्षा सेवायें और सुविधा प्रबन्धन सेवायें जो कार्यालयों एवं आवासीय रख-रखाव से संम्बन्धित हैं ।
3- क्वारंटाइन सुविधा के लिए चिन्हित/उपयोग में लाये गये स्थल ।
4- सुनियोजित व्यक्तियों यथा प्रिंट/इलैवट्रानिक मीडिया, प्रसारण, डी0टी0एच0केवल सेवायें, इलैवट्रीशियन, आई0टी0 रिपेयर्स, प्लम्बर्स, मोटर मैकनिक एवं बढई। इस हेतु आवागमन की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के स्तर से पास निर्गत किये जायेंगे।

05-आॅनलाइन शिक्षा/दूरस्त शिक्षा को बढावा दिया जाना-

1- बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में आँन लाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाये जिससे लॉक डाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इस सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित दो जायेगी।

06- सामाजिक क्षेत्र- निम्नलिखित गतिविधियों क्रियाशील रहेंगी

1- बच्चों/दिव्यांग/मानसिक रूप से कमजोर/वरिष्ठ नागरिको, निराश्रितों/गहिलाओं/विधवाओं के लिए गृहों का संचालन ।

2- Observation Home, After Care Homes और किशोर गृह ।
3- सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण यथा -बृद्धावरथा विधवा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की गयी पेंशन ओर भविष्य निधि सेवायें ।
4- आगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन 45 दिवस में एक वार लाभार्थियों के घर खाद्य पदार्थ एव अन्य पोषण तत्वों का वितरण हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को पास निर्गत करने हेतु अधिकृत जिया जाता है । .
5- नगर/ग्रामीण स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबन्धन सेवा हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को पास निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

07-आवश्यक वस्तुओं क्री आपूर्ति-

1- आवश्यक सामग्री के आवागमन हेतु ट्रक व अन्य माल वाहक वाहन जिसमें 02 व्यक्ति (वाहन चालक/परिचालक) हो, का आना तथा खाली वापस जाना अनुमन्य हैं ।
2- आवश्यक वस्तुओ दो आपूर्ति श्रृंखला में सम्मिलित सुविधायें जैसे उत्पादन, होलसेल, रिटेल बड़ी ईटें एवं मोर्टार भण्डार या ई-कॉंमर्स कम्पनियों को सख्ती से
सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के फलस्वरूप अनुमन्य होंगी।
3- दुकाने (किराना और आवश्यक सामान बेचने वाली एकल दुकानें ) और वाहन, राशन की दुकानों (पी0डी0एस0 सहित), भोजन व किराने का सामान (दैनिक प्रयोग के लिए) स्वच्छता की वस्तुयें, फल एवं सब्जियां, डेयरी व दूध, मुर्गी, मांस मछली (जिनके पास वेध लाइसेंस हो), पशुचारा आदि को सख्ती सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाने पर केवल प्रात 07 बजे से 01 बजे तक अनुमन्य होंगी।
4- चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं से जूड़े कार्मिकों के निजी वाहनों का आवागमन अनुमन्य होगा।

08- कृषि एवं बागवानी से सम्बन्धित-

1- कृषि एवं बागवानी से सम्बन्धित कार्यो हेतु सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी अपने स्तर से नियमानुसार पास निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

09- पशुपालन क्षेत्र- निम्नलिखित गतिविधियों क्रियाशील रहेंगी

1- पाॅल्ट्री फार्म, हैचरी, पशुधन गतिविधियों सहित पशुपालन फार्म का संचालन
2- मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशु आहर विनिर्माण हेतु संचालन/परिवहन पास मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के स्तर से जारी किये जायेगे।

10- केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायत संस्थायें व स्थानीय निकाय निम्नानुसार खुलेंगे

1- केन्द्र/राज्य के अन्य विभाग सीमिति क्षमता के साथ कार्य करेंगें। समूह क व ख के अधिकारी आवश्यकतानुसार उपस्थित होंगे। समूह ग व इससे निम्न श्रेणी के कर्मचारी सामाजिक दूरी का मानक सुनिश्चित करते हुये 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते है । प्रत्येक दशा में सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, इसके लिए आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी नियोजित किये जायेंगे । इस सम्बन्ध्र में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिको को नियमानुसार पास निर्गत कियें जायेंगे ।
2- वन विमाग के अधीन जितने भी अधिकारी/कर्मचारी क्रियाशील रहेंगे जितने नर्सरी के संचालन व रखरखाव, वन्य जीव परिक्षण, वनाग्नि रोकने, पौधारोपण, पौधों की सिंचाई तथा वन क्षेत्र के अन्तर्गत पैट्रोलिंग व यातायात संचालन के लिए आवश्यक होंगे । सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर अपने स्तर से पास निर्गत करेंगे ।

11-मत्स्य पालन- निम्नलिखित गतिविधियों क्रियाशील रहेंगी

1- मत्स्य पालन/मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को मत्स्य पालन कार्य किये जाने की अनुमति रहेगी, जिसमें फीर्डिग/रख-रखाव, कटाई, प्रसंसकरण, पैकंजिंग, कोल्ड वैन, बिक्री एवं विपणन भी सम्मिलित रहेगा ।
2- हैचरी, चारा संयत्र, वाणिज्यिक एक्टरिया ।
3- विपरण का कार्य 02 पहिया गाड़ी से किया जाता है तो एक व्यक्ति अथवा 04 पहिया वाहन से विपरण कार्य किये जाने पर अधिकतम 02 व्यक्ति ही अनुमन्य होगे। इस हेतु जनपद के मत्स्य निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित को पास निर्गत किये जायेंगे जिसका परीक्षण सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों द्वारा जिया जायेगा ।

12-शादी विवाह समारोह-

शादी/विवाह समारोह की अनुमति हेतु सम्बन्धित उप जित्नाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है, जो अपने स्तर से नियमानुसार पास जारी करना सुनिश्चित करेंगें ।

13- शव यात्रा के सम्बन्ध में-

शव यात्रा की अनुमति हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को अधिकृत जिया जाता है, जो अपने स्तर से नियमानुसार पास जारी करना सुनिश्चित करेंगे ।

14- व्यक्तियों कं आवागमन के सम्बन्ध में

आपातकालीन सेवाओं में उपयोग में लाये जा रहे निजी वाहन जिसमें चिकित्सा/पशुचिकित्सा भी सम्मिलित है की स्थिति में 04 पहिया वाहन में चालक के
साथ पिछली सीट पर 04 व्यक्ति की अनुमति अनुमन्य है। 02 पहिया वाहन में केवल चालक को ही अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी आने स्तर से नियमानुसार पास निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

15- समस्त बैंकिग/नाॅन बैंकिग सेवाओँ के सम्बन्ध में-

समस्त बैंकिग शाखाये सामान्य सेवा अवधि के अन्तर्गत कार्य करेंगे । समस्त बैंकिग सेवाओं के सम्बन्ध में कार्मिकों की बैंक आई०डी0 मान्य होगी तथा वाहनों हेतु लीड बैंक मैनेजर द्वारा जारी पास मान्य होंगे।सामाजिक दूरी, सेनिटाइजेशन एवं लॉंकडाउन के सिद्धान्तो के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, एवं स्वच्छता बनाये रखने के सम्बन्ध में

अनुपालन एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल है, का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित जिया जायेगा । उपरोक्त दिशा निदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।

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