उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों का मामला खारिज किया..

हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों का मामला खारिज किया..

 

 

उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद विधानसभा सचिवालय से निकाले गए कर्मचारियों के मामले में सचिवालय का पक्ष सुनने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर तय की है। निकाले गए कर्मचारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील देवीदत्त कामथ, हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता वीवीएस नेगी और अधिवक्ता रवींद्र बिष्ट ने पक्ष रखा। उनका कहना हैं कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना था। यह विधान सभा नियमावली के विरुद्ध है। एक साथ इतने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना नियम विरुद्ध है।

पूर्व में भी एक जनहित याचिका में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बबीता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, कुलदीप सिंह और 102 अन्य ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं 27, 28 ,व 29 सितंबर 2022 को समाप्त कर दीं। बर्खास्तगी आदेश मे उन्हें किस आधार पर वजह से हटाया गया कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया और न ही उन्हें सुना गया।

 

 

 

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