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LT भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को झटका

नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापक पदों पर चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है मामला?
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1544 पदों पर एलटी सहायक अध्यापक भर्ती 2024 के लिए 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद उत्तर कुंजी जारी की गई, लेकिन कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई।

अभ्यर्थियों की आपत्ति
चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक वैकल्पिक सवाल का पहले सही उत्तर दिया गया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में उसे गलत घोषित कर दिया गया। इससे उनके अंक कम हो गए, और वे चयन से वंचित रह गए।

हाईकोर्ट का आदेश
. हाईकोर्ट ने अभी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
. UKSSSC को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

क्या होगा आगे?
अब कोर्ट के फैसले पर ही अभ्यर्थियों का भविष्य निर्भर करेगा। यदि कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देता है, तो भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव संभव है। वहीं, अगर आयोग संतोषजनक जवाब देता है, तो नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है।

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