नैनीताल। श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मन्दिर समिति को दोबारा भंग करने के सरकार के फैसले को गलत मानते हुए आज न्यायाधीश सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने पूर्णतया निरस्त कर दिया है ।
समिति के सदस्य और याचिकाकर्ता दिवाकर चमोली व अन्य ने सरकार द्वारा समिति भंग करने के खिलाफ उच्च में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित करते हुए श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मन्दिर समिति को बहाल कर दिया है ।
याची ने सरकार पर असंवैधानिक तरीके से पहली बार समिति को भंग करने का आरोप लगाया था । पूर्व में सरकार ने एक अप्रैल 2017 को पहली बार सचिव धर्मस्व शैलेश बगौली को प्रशासक बनाया था ।