उत्तराखंड

चमोली आपदा में लापता स्थानीय लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया जारी..

चमोली आपदा में लापता स्थानीय लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया जारी..

उत्तराखंड: जनपद चमोली की भीषण दैवीय आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए शासन द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुरूप एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में सभी जरूरी दस्तावेजों को एकत्रित करने के पश्चात अभिहित अधिकारी जोशीमठ (परगना अधिकारी/एसडीएम) कुमकुम जोशी ने शुक्रवार को लापता 6 स्थानीय लोगों के प्रारम्भिक आदेश जारी कर दिए है। ये सभी 6 लोग आपदा प्रभावित स्थानों एवं निकटवर्ती स्थानों के स्थायी निवासी थे। अभिहित अधिकारी ने बताया कि प्रारम्भिक आदेश के तहत इन 6 लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है। इसके लिए समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी बेबसाइट में भी अलग से सूची प्रकाशित करायी गई है।

 

इसमें किसी को कोई दावा या आपत्तियां है तो वो निर्धारित 30 दिनों के भीतर अपना दावा व आपत्तियां दे सकता है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समय के भीतर कोई दावा या आपत्तियां न मिलने पर इन 6 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। शुक्रवार को जिन लापता लोगों के प्रारम्भिक आदेश जारी किए गए है, उनमें अर्जुन सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह हाल निवासी सिंहधार, संजय सिंह पुत्र बचन सिंह ग्राम मुरण्डा हाल जुआग्वाड, रणजीत सिंह पुत्र खीम सिंह ग्राम रैणी चक सुभाई, हरेन्द्र कन्याल पुत्र अनुसूया ग्राम काण्डई तहसील घाट, लक्ष्मी देवी पत्नी करण सिंह ग्राम रिंगी तपोवन तथा हरीश सिंह बिष्ट पुत्र गुदाल सिंह बिष्ट ग्राम ढाक तपोवन शामिल है।

 

जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने अभिहित अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लापता लोगों की जांच शीघ्र पूरी कर प्रारम्भिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे। ताकि लापता लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो सके और मृतकों के परिजनों में जल्द से जल्द सहायता राशि वितरण किया जा सके।

 

विदित हो कि रैणी-तपोवन आपदा में लापता 204 लोगों में से अब तक 77 लोगों के शव तथा 35 आनव अंग बरामद किए जा चुके है और 127 लोग लापता है, जिनकी खोजबीन लगातार जारी है। अब तक 46 शवों एवं 1 मानव अंग की शिनाख्त हो चुकी है। अनुग्रह अनुदान मद से 39 मृतकों के परिवारों को प्रति परिवार 4 लाख की दर से कुल 1 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि तथा 12 घायलों को प्रति व्यक्ति 4300 की दर से 51600 की धनराशि एवं एक क्षतिग्रस्त भवन के सापेक्ष 1 लाख, 5 हजार, 700 धनराशि का वितरण किया जा चुका है।

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