उत्तराखंड

यातायात नियमों का पालन न करने पर होगी एफआईआर दर्ज

हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने वाहन चालकों की ली बैठक

रुद्रप्रयाग। पौड़ी के धुमाकोट में बस हादसे में हुई 48 लोगों की अकाल मौत के बाद हरकत में आई न्याय पालिका और उत्तराखण्ड सरकार ने यातायात नियमों को सख्त तथा कठोर बनाते हुए इसका पालन हर किसी को कड़ाई से करने का फरमान जारी किया है। ऐसा न करने पर चालान के साथ ही संबंधित के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की जायेगी।

रुद्रप्रयाग में परिवहन विभाग ने सभी सरकारी एवं गैर सरकारी तथा स्कूलों के वाहन चालकों और संचालकों की एक बैठक आहूत करते हुए न्यायालय द्वारा जारी किये गये यातायात नियमों से अवगत करवाया। सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने बताया कि मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड़, प्रेशर हार्न का प्रयोग करने, सीट बेल्ट न पहनना, बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालाना और गाड़ी सीज करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जायेगी।

उन्होंने बताया कि पब्लिक सर्विस वाले सभी वाहनों के चालक एवं परिचालक को वर्दी पहननी भी अनिवार्य है। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही जितनी सीटे हैं उतने ही बच्चे बिठाये जायेंगे। कोर्ट के आदेशों का किसी ने भी उल्लंघन किया तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा। बैठक में हालांकि कई वाहन स्वामियों की आपत्ति यह भी थी कि हर बार दोषी वाहन चालकों को ही ठहराया जाता है, जबकि प्रदेश में सड़कों की स्थिति भी बेहद खराब है। खासकर लिंक मार्गों की हालत तो बहुत ही दयनीय है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। कुछ वाहन चालकों का मानना था कि कोर्ट का एफआईआर दर्ज करना जैसा निर्णय ठीक नहीं हैं। अगर कोर्ट इसी तरह गरीब वाहन चालकों पर अपने नियम थोपेगी तो वे आन्दोलन करेंगे।

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