उत्तराखंड

न्याय एवं अधिकारों से संबंधित अनेक जानकारियों से कराया अवगत…

जिला न्यायालय परिसर में रिफे्रशर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन

रुद्रप्रयाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला न्यायालय परिसर में रिफे्रशर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को एसिड अटैक से सम्बन्धित नवीन न्यायिक निर्णयों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरीश गोयल ने किया। प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आरती सरोहा ने टेªनिंग कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से अक्षम एवं अन्य दुर्लभ व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित एसिड अटैक के पीडितों के लिए योजना के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति के उपचार एवं पुनर्वास किये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को उच्चतम न्यायालय के नवीन निर्णयों लक्ष्मी बनाम भारत संघ तथा परिवर्तन केन्द्र बनाम भारत संघ एवं अन्य निर्देशों के सम्बन्ध मे जानकारी दी गई। बताया गया कि एसिडिक पदार्थों की खुली बिक्री नहीं की जा सकती है। ऐसे दुकानदारों का पंजीकृत होना आवश्यक है। किस व्यक्ति को दुकानदार द्वारा कितने पदार्थ व किस उद्देश्य के लिए एसिड पदार्थ दिया जा रहा है, इसका पूरा लेखा-जोखा दुकानदार के पास होना अनिवार्य है।

किशोर न्याय बोर्ड के संजय सिंह द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को किशोर अपचारियों के सम्बन्ध में किस प्रकार कार्यवाही की जाय, के बारे में जानकारी दी गई। बताया कि किशोंर अपचारियों के साथ अन्य अभियुक्तगणों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए एवं उनके प्रति सुधारात्मक कार्यवाही अपनायी जानी चाहिए। अपर जिला जज नंदन सिंह राणा द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को कानून की सामान्य जानकारी दी गयी एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्भयतापूर्वक पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सदावृक्ष, लोक अभियोजन अधिकारी एसएस चैधरी, ममता मनादुली, जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएस रावत, एसआई सोनल रावत, सीमा चैहान, मुकेश थलेडी, मंसूर अली, सदस्य किशोर बोर्ड रंजना गैरोला, रिटेनर लाॅयर गम्भीर सिंह रावत, पैनल अधिवक्ता सुशील चन्द्र भट्ट एवं आशीष नेगी उपस्थित थे।

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