उत्तराखंड

पुलिस पर हमलावर युवकों को तीन साल की सजा

पुलिस पर हमलावर युवकों को तीन साल की सजा झूठी गवाही देने पर गवाह के विरूद्ध दाण्डिक वाद दर्ज करने के आदेश

रुद्रप्रयाग। पुलिस पर हमला करने के आरोपी युवकों को जिला एवं सत्र न्यायालय हरीश कुमार गोयल की अदालत ने दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मुकदमें के एक गवाह न्यायालय में झूठी गवाही देने पर उसके विरूद्ध दाण्डिक वाद दर्ज करने के आदेश अदालत ने दी है।

राज्य की ओर से सरकारी वकील केपी खन्ना ने पैरवी करते हुए बताया कि आठ जून 2017 को तिलवाड़ा पुलिस चैकी पर पुलिस कन्ट्रोल रुद्रप्रयाग से सूचना मिली कि तिलवाड़ा बाजार में दो युवक हाथों में चाकू लेकर लोगों से मारपीट कर हंगामा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस दल दरोगा संजीव देवरानी के नेतृत्व में घटनास्थल तिलवाड़ा बाजार पहुंचे तो युवक तेज सिंह व प्रदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम चैकी थाना अगस्त्यमुनि हाथ में चाकू लेकर मटन शाॅप व्यापारी सलीम अहमद पुत्र तस्लीम निवासी तिलवाड़ा की दुकान से चाकू उठाकर उसकर पर जानलेवा हमला करने पर आमादा थे। पुलिस ने मौका-ए-वारदात से उनके हाथांे में रखा चाकू पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इस पर दोनों युवक पुलिस से उलझ पड़े और उनसे हाथापाई पर उतर पड़े, जिससे पुलिस की वर्दी को नुकसान पहुंचा।

युवकों ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी। मौके पर मौजूद जनता के लोग तथा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मदद से युवकों को काबू में किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में गवाहों के कमलबंद बयान भी दर्ज कराये गये। गवाह सलीम जिस पर जानलेवा हमले का प्रयास आरोपी युवको ने किये, वह न्यायालय में अपने बयानों से मुकर गया। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और झूठी गवाही देने के आरोप में उसके विरूद्ध दाण्डिक वाद दर्ज करने के आदेश दिये। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात अभियुक्तों को तीन साल की सजा का आदेश दिया।

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