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उत्तराखंड

उत्तराखंड में भी दिवाली पर दो घंटे पटाखे चलाने के कोर्ट के आदेश…

उत्तराखंड में भी दिवाली पर दो घंटे पटाखे चलाने के कोर्ट के आदेश…

राजधानी देहरादून में भी दिवाली पर प्रदूषण खतरनाक स्तर से ऊपर आंका जाता रहा है…

उत्तराखंड : दिवाली पर पटाखे फोड़ने के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। दिवाली पर उत्तराखंड में भी पटाखे चलाने के लिए दो घंटे तय होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रदेश सरकारों को इस संबंध में आदेश दिए हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि गृह विभाग इस बारे में कार्रवाई करेगा। उधर, प्रमुख सचिव गृह आनंद बर्द्धन ने न्यायालय के फैसले का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार इस पर बृहस्पतिवार को निर्णय ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिवाली पर रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने ये आदेश आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से बचाव को लेकर जारी किए हैं। दिवाली पर लगातार पटाखे चलने से प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर को पार कर जाती है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह राजधानी देहरादून में भी दिवाली पर प्रदूषण खतरनाक स्तर से ऊपर आंका जाता रहा है।

न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य सरकार को भी पटाखे चलाने का समय और दो घंटे की सीमा का निर्धारण करना है। इस संबंध में पूछे जाने पर मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश में ज्यादातर दिशा-निर्देश एनसीआर के लिए हैं। कुछ दिशा-निर्देश राज्यों को भी जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों पर प्रदेश सरकार अमल करेगी। दिवाली पर दो घंटे पटाखे चलाने के कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि गृह विभाग को इस बारे में कार्रवाई के लिए कहा गया है।

प्रमुख सचिव (गृह) आनंद बर्द्धन ने कहा कि उन्होंने अभी कोर्ट के आदेश नहीं देखा है। आदेश देखने के बाद ही वे कुछ कह पाएंगे। लेकिन सूत्रों की मानें तो गृह विभाग बृहस्पतिवार को कोर्ट के आदेश के आलोक में नए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

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