ब्रेकिंग न्यूज़- राजधानी में 9 से 19 अप्रैल तक लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन..
देश-विदेश: राजधानी में कोरोना की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला एक दिन में रिकॉर्ड 2821 मामले सामने आने के बाद लिया है। पिछले 24 घंटे में इस खतरनाक वायरस से 26 लोगों की जान चली गई। राजधानी रायपुर में पहली मौत 29 मई को हुई थी। कलेक्टर एस भारती दासन ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। उन्होंने बताया कि दूध वितरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। शराब दुकानें, पर्यटन स्थल, शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगी। सरकार से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर बाकी अन्य परीक्षाए स्थगित रहेंगी।
लॉकडाउन के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन..
1- कोरोना टीकाकरण के लिए व्यक्तियों को छूट दी जाएगी।
2- सभी धार्मिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
3- शहर की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
4- आपातकाल में चार पहिया वाहन, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को अनुमति मिलेगी।
5- मीडिया कर्मी घर से ही काम करेंगे। अतिरिक्त गंभीर स्थिति में आफिस आने पर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
6- केवल दूध, पेट्रोल पंप और मेडिकल सेवाएं ही होंगी संचालित।
7- बेवजह वाहनों को दुरुपयोग किया गया, तो 15 दिन के लिए वाहन होंगे जब्त।
8- रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवाए चालू रहेगी।
9- दूध वितरण और समाचार पत्रों के वितरण का समय जान ले।
10- रायपुर में प्रवेश करने वाले यात्री को ई-पास के माध्यम से प्रवेश मिलेगा।
दूध वितरण और समाचार पत्रों के वितरण की सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 बजे से शाम 6:30 तक अनुमति होगी। दूध वितरण के लिए दुकान नहीं खोली जाएंगी। दुकान के सामने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए दूध वितरण किया जाएगा।