दस्तावेज प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग
रुद्रप्रयाग। अपीलार्थी आरटीआई कार्यकर्ता श्याम लाल सुंदरियाल ने कहा कि एक वर्ष पूर्व राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त न्यायालय में उत्तराखंड संस्कृत विवि हरिद्वार में तैनात कुलसचिव गिरीश कुमार अवस्थी के गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में कुलसचिव व सहायक कुल सचिव पद पर रहने के दौरान उनके विरूद्ध सर्तकता अधिष्ठान के साथ ही गढ़वाल अपर आयुक्त द्वारा की गई जांच व प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी और उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा कुलसचिव पद पर नियुक्ति अवैध पाए जाने के आदेश और एलएलबी की डिग्री से जुड़े दस्तावेजों के बारे में सात बिदुंओं में प्रथम अपील अधिकारी से सूचना मांगी गई थी, लेकिन संस्थान द्वारा उन्हें समय से जानकारी नहीं दी गई।
दुबारा अपील करने पर जो जानकारी दी गई, वह मांगी गई जानकारी से बिलकुल भिन्न है और दस्तावेज भ्रामक हैं। इस पर प्रार्थी ने राज्य लोक सूचना आयोग में अपील की थी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। अपीलार्थी ने मामले में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को प्रेषित ज्ञापन में आयोग की कार्यशैली के प्रति रोष जताया है। कहा कि जो आयोग छोटे-छोटे विषयों पर जानकारी नहीं देने पर 25 हजार तक दंड लगा देता है, वह इस गंभीर विषय से क्यों उदासीन है। उन्होंने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग भी की है।