उत्तराखंड

सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी..

सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी..

 

 

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में श्रम, गृह, स्वास्थ्य, वन एवं उद्योग से संबंधित विषयों पर व्यापक चर्चा हुई और राज्यहित में नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने श्रम विभाग से संबंधित “पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020” के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया। यह प्रस्ताव कोविड-19 काल के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों को केवल सरप्लस की स्थिति में ही बोनस देने का प्रावधान किया गया था। चूंकि वर्तमान में केंद्र का “पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965” प्रभावी है और उसे ही लागू रखा जाना उपयुक्त माना गया, इसलिए राज्य का प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि पूर्व में इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति भवन भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। अब केंद्रीय कानून लागू रहेगा, जिससे कर्मचारियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बोनस का लाभ मिलेगा।

ईएसआई डॉक्टरों के लिए नई नियमावली को मंजूरी..

बैठक में उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस (ईएसआई) सेवा से संबंधित नियमावली-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत ईएसआई अस्पतालों और सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल 94 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें 76 पद मेडिकल ऑफिसर के, 11 पद असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल-12 के 6 पद तथा लेवल-13 के एक एडिशनल डायरेक्टर पद को स्वीकृति दी गई है। पहले मेडिकल ऑफिसर स्तर पर पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, जिसे अब संरचित किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूती..

गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2022 में गठित इस विशेष इकाई के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए अब 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य पद शामिल हैं, जो मुख्यालय स्तर पर कार्य करेंगे। इससे राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को और धार मिलने की उम्मीद है।

आदतन अपराधियों पर संशोधित प्रावधान..

कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि वर्ष 2024 में पारित उत्तराखंड कारागार अधिनियम के अंतर्गत बार-बार अपराध करने वालों को आदतन अपराधी मानने के प्रावधान को पूर्व अधिनियम के अनुरूप लागू किया जाएगा। यानी आदतन अपराधी की परिभाषा और कार्रवाई पूर्व के प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत..

वन विभाग से जुड़े प्रस्ताव में दैनिक श्रमिकों को बड़ी राहत दी गई है। कुल 893 श्रमिकों में से शेष 589 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबे समय से वेतनमान की मांग कर रहे श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

सूक्ष्म खाद्य योजनाएं जारी रहेंगी..

राज्य में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना भी संचालित की जा रही है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि जब तक केंद्र सरकार की योजना 2025-26 तक प्रभावी रहेगी, तब तक राज्य की मुख्यमंत्री योजना भी समानांतर रूप से जारी रखी जाएगी। इससे सूक्ष्म उद्यमियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य में प्रशासनिक सुधार, श्रमिक हित, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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