देश/ विदेश

रेप के बाद अश्‍लील वीडियो बनाकर सिपाही ने किया ब्‍लैकमेल..

रामपुर

पति को झूठे केस में फंसाने की दी धमकी..

देश- विदेश : पति की दुकान पर आते-आते एक सिपाही ने उसकी पत्‍नी को ही निशाना बना लिया और रेप के बाद अश्‍लील वीडियो बनाकर 6 महीने तक ब्‍लैकमेल करता रहा। जब मामला खुलने लगा तो सिपाही ने धमकी दी, कि किसी को कुछ बताया तो तेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा. शर्मसार कर देने वाला यह मामला उत्‍तर प्रदेश के रामपुर जिले का हैं। महिला ने थाना पटवाई के सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए है। आरोप है कि आरोपी सिपाही ने महिला के साथ तमंचे के बल पर रेप किया।

रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र में पीड़िता के पति की गांव में ही बिजली की दुकान है और दुकान के पीछे ही उसका मकान है। उसके यहां थाना पटवाई का एक सिपाही अमित कुमार कुछ सामान के लिए आया करता था। तभी उसने उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखना शुरू कर दी और उसकी बाद में उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कर उसकी पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया और साथ ही साथ उसे यह भी धमकी दी कि अगर तूने इस बात के बारे में किसी को बताया तो वह उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसा देगा।

 

 

हिम्मत जुटाते हुए पीड़ित महिला ने अपने पति को इस पूरे बारे में बताया, तब उसका पति अपनी पत्नी को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला और इस मामले पर थाना पटवाई में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है. जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम इंसान अपनी फरियाद लेकर कहां जाएगा जो पुलिस रक्षा के लिए बनाई गई है, जब वही भक्षक बन जाएगा तो कैसे लोग पुलिस पर भरोसा करेंगे।

पीड़िता महिला ने मीडिया के सामने बयां करते हुए कहा कि पटवाई थाने का एक सिपाही ने मेरे साथ रेप किया। जब मैं अपने घर पर सोई हुई थी, तब मकान के पीछे से सिपाही घर में आ गया और मेरी गंदी फोटो खींच ली मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सिपाही ने कहा था कि जैसा मैं कहता हूं, तुम वैसा करती रहेगी तो मैं किसी को यह वीडियो नहीं दिखाऊंगा। मैं डर गई. उसने मुझे धमकी दी और मेरे सीने पर तमंचा रख रेप किया।

 

 

इस मामले के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया थाना पटवाई के एक आरक्षक पर एक महिला के पति ने आरोप लगाया है। आरक्षक ने उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाएं तथा उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई और उसको धमकी भी दी। इस आधार पर जो सूचना प्राप्त हुई है। थाना पटवाई में आईपीसी की धारा 376 (2), 452 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरक्षक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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