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मुंबई बम हमला : ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी, अबू सलेम, करीमुल्लाह को उम्रकैद

मुंबई। साल 1993 में हुए मुंबई बम धमाके के दोषियों को सजा सुना दी गई है। मामले की सुनवाई करने वाली टाडा कोर्ट ने आरोपी फिरोज अब्दुल रशीद खान और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को भी हमले का दोषी बताते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

इन दोनों पर 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इनके अलावा एक और दोषी रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में एक और दोषी मुस्तफा डोसा की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में कुल सात आरोपी थे, जिनमें से एक अब्दुल कयूम को पहले ही सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। देशकी आर्थिक राजधानी में हुए इस हमले ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था।

अबू सलेम धारा 120 बी के तहत हत्या का दोषी साबित हुआ है, लेकिन उसे फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा ही दी गई। दरअसल उसे पुर्तगाल से इस शर्त पर भारत लाया गया था कि दोषी पाए जाने पर उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर सिलसिलेवार 12 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में कुल 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे। इस मामले में याकूब मेमन को साल 2015 में फांसी दी जा चुकी है। मुंबई ब्लास्ट का मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम देश से बाहर है। भारतीय एजेंसियां उसकी धरपकड़ में जी जान से लगी हुई हैं।

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