क्वारंटीन सेंटरों में गाइडलाइन का पालन न होने पर सरकार से जवाब तलब..
उत्तराखंड : क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान निगरानी कमेटियों ने सुझाओं में कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून के सच्चिदानंद डबराल और अन्य ने क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली, उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को मदद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग को लेकर अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की थीं।
सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटी गठित करने के आदेश देने के साथ सुझाव मांगे थे।
पूर्व में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसमें उन्होंने माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटीन सेंटर बदहाल हैं और सरकार ने वहां प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित निगरानी के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे।