उत्तराखंड

बलात्कार के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास

बलात्कार

न्यायालय ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुनाई सजा
रुद्रप्रयाग। मानव दुव्र्यवहार और बलात्कार के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दस साल की कठोर सजा सुनाने के साथ ही एक लाख चालीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

जिले के विशेष न्यायाधीश पोक्सो, जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने मानव दुव्र्यवहार और बलात्कार के मामले में साजिद उर्फ समीर को दस साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कुरान शरीफ, हदीस एवं मुस्लिम विधि की व्याख्या करते हुए कहा कि मुस्लिम विधि में बलात्कार एक जघन्य अपराध है।

सरकारी वकील विपुल कुमार पांडे ने बताया कि जिले में मानव दुव्र्यवहार में सजा होने का यह पहला मामला है। आरोपी मूलतः बिजनौर का निवासी है। आरोपी ने एक ग्रामीण लड़की को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर उसका बलात्कार किया। इसके बाद वह उसे भगाने की फिराक में था। इस बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। न्यायालय ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।

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