उत्तराखंड

चारधाम यात्रा- हेलिकॉप्टर सेवा के लिए SOP जारी, रद्द होने पर रिफंड और देरी पर रिफ्रेशमेंट अनिवार्य..

चारधाम यात्रा- हेलिकॉप्टर सेवा के लिए SOP जारी, रद्द होने पर रिफंड और देरी पर रिफ्रेशमेंट अनिवार्य..

 

 

 

 

उत्तराखंड: आगामी चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर सेवा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली है। यह SOP विशेष रूप से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलिपैड और अन्य चिन्हित स्थानों से संचालित होने वाली चार्टर हेलिकॉप्टर सेवाओं पर लागू होगी। चार्टर हेलिकॉप्टर सेवा संचालित करने के इच्छुक ऑपरेटरों को 25 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीकरण कराने के बाद ही उन्हें यात्रा के दौरान सेवा संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। UCADA ने यह निर्णय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और उड़ान संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया है। हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या हेलिकॉप्टर सेवा का उपयोग करती है।

चारधाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा के लिए चार्टर हेलिकॉप्टर सेवाएं चलाई जाती हैं। इसके लिए UCADA द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई हैं। इसमें बुकिंग रद्द होने पर यात्रियों को पैसे वापस करने होंगे। हेलिकॉप्टर उड़ान में दो से पांच घंटे की देरी पर ऑपरेटर को यात्रियों को रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगर उड़ान रद्द होती है या हादसा होता है तो मुआवजे का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पांच हजार असुविधा भत्ता देना पड़ेगा।

वहीं उड़ान रद्द होने की स्थिति में असुविधा भत्ता 15 हजार रुपये और 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। यात्री को एक से 7 दिन पहले बुकिंग रद्द होने की जानकारी देने के बाद भी ऑपरेटर को 2500 रुपये असुविधा भत्ता, शत प्रतिशत बुकिंग राशि से वापस करनी होगी। 8 से 24 घंटे पहले उड़ान रद्द होने पर 15 हजार असुविधा भत्ता, 10 हजार रुपये अतिरिक्त या बुकिंग राशि शत प्रतिशत वापस करनी पड़ेगी। आठ घंटे या उससे कम समय में उड़ान रद्द होने पर 20 हजार असुविधा भत्ता, 10 हजार रुपये अतिरिक्त, ओवर बुकिंग के चलते बोडिंग से इनकार करने पर ऑपरेटर को एक लाख रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। UCADA के अधिकारियों का कहना है कि इस SOP का उद्देश्य न केवल उड़ानों के संचालन को अधिक पारदर्शी बनाना है, बल्कि तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवा और भरोसा भी दिलाना है। उड़ान के दौरान हादसा में यात्री की मौत पर ऑपरेटर को प्रति यात्री के हिसाब से एक करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा।यूकाडा की सीईओ सोनिका का कहना हैं कि चार्टर हेलिकॉप्टर सेवा के लिए एसओपी तैयार कर ली है।

 

 

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