उत्तराखंड

तीन साल तक उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 24 लोग, चुनाव आयोग ने ठहराया अयोग्य..

तीन साल तक उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 24 लोग, चुनाव आयोग ने ठहराया अयोग्य..

 

 

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश के 24 लोग अगले तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सभी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा क के तहत इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य माना है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ‘क’ के तहत उत्तराखंड के 24 लोगों को अयोग्य माना है। इन सभी ने आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने इन 24 नामों की सूची भी जारी कर दी है।

लिस्ट में शामिल हैं 24 नाम..

आपको बता दें कि सल्ट से राकेश नाथ, भोले शंकर आर्य, ललित मोहन सिंह को 23 मार्च 2023 से 23 मार्च 2026 तक अयोग्य करार दिया गया है। इसके साथ ही जागेश्वर के मनीष सिंह नेगी और हरिद्वार ग्रामीण से साजिद अली को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पौड़ी से हरी कुमार, बागेश्वर से अमरीश कुमार और पिरान कलियर से शहबान भी अगले तीन सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गंगोलीहाट से रेखा, खानपुर से मनोरमा त्यागी, घनसाली से विजय प्रकाश, कोटद्वार से महिमा चौधरी, बीएचईएल रायपुर अजय कुमार व इशांत कुमार, रुड़की से गुलबहार, किच्छा से उबेद उलाह खान उर्फ नवाब राशिद खान, रायपुर से अमर सिंह सवेदिया, रायपुर रोड से रामू राजोरिया और जसपुर नफीस आजाद अगले तीन सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

 

 

 

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