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उत्तराखंड

कक्षा एक में प्रवेश के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का ऐलान..

कक्षा एक में प्रवेश के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का ऐलान..

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में अब कक्षा एक में प्रवेश लेने के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र छह साल होना जरूरी होगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नियम में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, चाहे स्कूल सरकारी हो या निजी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप लिया गया है, जिसमें बच्चों के प्रारंभिक विकास और मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए यह उम्र तय की गई है। इससे पहले कई मामलों में कम उम्र के बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह नया नियम आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा और सभी स्कूलों को इसके लिए निर्देशित किया जा चुका है।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि इस नियम में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, भले ही शुरुआत में कुछ दिक्कतें क्यों न आएं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी निजी स्कूलों को भी इस नए नियम की जानकारी दी जाए, ताकि वे भी इसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करें। उन्होंने कहा कि छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बालवाटिकाएं (प्रारंभिक कक्षाएं) उपलब्ध हैं, और वहीं उनका दाखिला होना चाहिए। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से अधिक तैयार स्थिति में औपचारिक शिक्षा में लाना है।

 

 

 

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