उत्तराखंड

दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदली, एकीकृत नियमावलियां लागू..

दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदली, एकीकृत नियमावलियां लागू..

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने दरोगा और कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। गुरुवार को सरकार ने एकीकृत भर्ती नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तैयार की गई इस नई व्यवस्था के तहत अब विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल पदों पर भर्ती एक ही परीक्षा से होगी। नई नियमावली के दायरे में उप निरीक्षक पुलिस, उप निरीक्षक अभिसूचना, प्लाटून कमांडर (गुल्मनायक) पीएसी व आईआरबी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी जैसे पद शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार कांस्टेबल पुलिस, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय-विधानसभा में रक्षकों की भर्ती भी अब एक ही परीक्षा से होगी। अभी तक इनकी अलग-अलग परीक्षाएं होती थीं। दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष थी जो अब 21 से 35 वर्ष कर दी गई है। कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल थी, जो बढ़ाकर 18 से 25 साल कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध होगी। साथ ही युवाओं को एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।

उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के हित और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही पदों पर एकीकृत भर्ती व्यवस्था लागू की गई है। इसे सरकार ने एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम बताया है। सरकार की ओर से कहा गया कि नई भर्ती नियमावलियां न केवल युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर प्रदान करेंगी, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगी। यह कदम युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय से चली आ रही जटिलताओं को भी समाप्त करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रदेश की युवा शक्ति के लिए “गेमचेंजर पहल” करार दिया है।

 

 

 

 

 

 

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