एसिड अटैक से होती है मानसिक क्षति , बालिका काॅलेज में साक्षरता शिविर का आयोजन
रुद्रप्रयाग। लीगल सर्विस टू विक्टिम आॅफ एसिड अटैक स्कीम (नालसा) के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय बालिका इण्टर काॅलेज रुद्रप्रयाग में सिविल जज (सीडी) संजय सिंह की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण सचिव एवं सिविल जज ने उपस्थित छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि एसिड अटैक सभ्य समाज में असभ्यता व निर्दयता का परिचायक है। एसिड अटैक से पीड़ित को गम्भीर शारीरिक व मानसिक क्षति होती है। ऐसे मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर अन्वेषण किया जाना चाहिए तथा पीड़ित को अन्तरिम राहत के रूप में धनराशि प्रदान करनी चाहिए।
उन्होंने एसिड अटैक से सम्बन्धित धारा 326 ए, 326बी, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 357, 357ए, व संविधान के अनुच्छेद 21 व 38 तथा उत्तराखण्ड अपराध से पीडित प्रतिकर योजना 2013 के बारे में विस्तार से बताया। प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता अरूण प्रकाश वाजपेयी ने भी छात्राओं को एसिड अटैक के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के एसिड बेचता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य विभिन्न कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या डाॅ ममता नौटियाल ने प्राधिकरण का धन्यवाद ज्ञापित करते हए बच्चों को बताया कि दैनिक जीवन मे अनुशासित रहना ही कानून है। इस अवसर पर भावना नेगी, भूपेश जोशी, उदय सिंह मिंगवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
