उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनावों का नोटिफिकेशन जारी, आचार संहिता लागू..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए चुनाव का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के 12 जिलों में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन, नाम वापसी और मतदान की तिथियों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणाएं, नई परियोजनाएं या विकास कार्यों की नई शुरुआत पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
मतदान का कार्यक्रम
नामांकन: 11 अगस्त (11 से 03 बजे तक )
नामांकन वापसी: 12 अगस्त (10 से 02 बजे तक)
मतदान: 14 अगस्त(10 से 03 बजे तक)
मतगणना: मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जारी.
पंचायती राज विभाग द्वारा बुधवार को जारी की गई इस सूची में अनंतिम अधिसूचना के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग इसी सूची के आधार पर पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। बता दे कि इस बार पहली बार ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक के पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने एक अगस्त को अनंतिम अधिसूचना जारी की थी और इस पर दो से पांच अगस्त के बीच प्रदेशभर से कुल 42 आपत्तियां प्राप्त हुईं। इनमें सर्वाधिक आपत्तियां देहरादून जिले से आई थीं। समिति द्वारा मंगलवार को इनका निपटारा कर दिया गया, जिसके बाद बुधवार को अंतिम सूची जारी की गई। अब राज्य के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया इसी आरक्षण व्यवस्था के तहत संपन्न कराई जाएगी। इसके साथ ही इन जिलों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।
