उत्तराखंड

31 जुलाई तक विभागों में होगी पदोन्नति, तबादले आचार संहिता के बाद ही संभव..

31 जुलाई तक विभागों में होगी पदोन्नति, तबादले आचार संहिता के बाद ही संभव..

 

 

उत्तराखंड: विभिन्न विभागों में चयन वर्ष खत्म होने से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन तबादलों पर रोक रहेगी। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है। विभागों में चयन वर्ष 31 जुलाई है और इस तारीख तक पदोन्नति और तबादलों की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, इसलिए तबादले आचार संहिता के कारण संभव नहीं होंगे। पंचायत चुनाव आचार संहिता के दौरान पदोन्नति और तबादलों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, लेकिन आचार संहिता के दौरान तबादले नहीं होंगे।

विभागों ने इस मुद्दे पर आयोग को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल का कहना हैं कि पदोन्नतियों में तबादले भी शामिल होते हैं, लेकिन अभी केवल पदोन्नति के आदेश जारी किए जा सकते हैं। तबादले आचार संहिता खत्म होने के बाद ही होंगे। पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुमति ले सकते हैं, लेकिन आवश्यक कार्यों को ही मंजूरी दी जाएगी। आयोग के अनुसार आपदा जैसी आपात स्थितियों में आवश्यक होने पर निविदा प्रक्रिया को अनुमति दी जा रही है। वहीं, जो काम चुनाव के बाद भी हो सकते हैं, उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही। जानकारी के मुताबिक, रोजाना औसतन तीन अनुमतियों को स्वीकृति और तीन आवेदन रद्द किए जा रहे हैं।

 

 

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