उत्तराखंड

राज्य कर्मचारियों को एलटीसी में हवाई यात्रा की सुविधा, सरकार ने बदली शर्तें..

राज्य कर्मचारियों को एलटीसी में हवाई यात्रा की सुविधा, सरकार ने बदली शर्तें..

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए यात्रा अवकाश (एलटीसी) से जुड़ी शर्तों में संशोधन कर दिया है। अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। यह छूट पहले केवल उच्च श्रेणी के अधिकारियों तक सीमित थी। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से राज्य में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दे कि अब तक एलटीसी के अंतर्गत अधिकतर कर्मचारियों को केवल रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करने की अनुमति थी। हवाई यात्रा की सुविधा केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों तक सीमित थी। लेकिन अब 5400 ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों को भी वायुयान से यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते यात्रा की मंजूरी और गंतव्य नियमों के तहत हों। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि यह निर्णय राज्य कर्मचारियों की सुविधा और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे कर्मचारियों को दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने में आसानी होगी।

आपको बता दे कि यात्रा के लिए आवश्यक न्यूनतम उपार्जित अवकाश (Earned Leave) की सीमा भी घटा दी गई है। इससे पहले कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने के लिए कम से कम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेना अनिवार्य था, लेकिन संशोधित नियमों के तहत अब यह सीमा सिर्फ पांच दिन कर दी गई है। इस निर्णय के लिए राज्य के कर्मचारी संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन और सचिव वित्त दिलीप जावलकर का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में है और इससे उन्हें अधिक सुविधाजनक व लचीला विकल्प मिलेगा। संगठनों ने इसे सकारात्मक प्रशासनिक सुधार बताया है। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। सभी विभागों को इन संशोधित प्रावधानों को लागू करने के निर्देश भी भेज दिए गए हैं।

अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी एलटीसी के तहत हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे। साथ ही रेल यात्रा से संबंधित श्रेणियों में भी अपग्रेड किया गया है। पहले उन्हें सेकंड क्लास एसी की सुविधा प्राप्त थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब तृतीय श्रेणी वातानुकूलित की सुविधा ले सकेंगे। अभी तक उन्हें रेल में स्लीपर्स क्लास की सुविधा थी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश में एलटीसी के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली यात्रा श्रेणियों को स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया है। यह कदम लंबे समय से की जा रही कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वित्त विभाग के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को सम्मानजनक यात्रा सुविधा, सुविधा की समानता, और यात्रा की गुणवत्ता में सुधार देना है। सरकार का यह कदम राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिकों के कल्याण और मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

 

 

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