उत्तराखंड

आयुष्मान योजना में इलाज कराने के लिए अब अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की तैयारी..

आयुष्मान योजना में इलाज कराने के लिए अब अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की तैयारी..

 

 

 

उत्तराखंड: आयुष्मान योजना के तहत कार्डधारकों के इलाज के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की योजना है। इसमें 10 हजार रुपये आवेदन शुल्क और दो लाख रुपये बैंक गारंटी देनी होगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। बता दे कि अभी आयुष्मान योजना में 300 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। जिसमें 101 सरकारी और 199 निजी अस्पताल शामिल हैं। इनमें कार्डधारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इलाज पर आने वाले खर्च का भुगतान राज्य सरकार करती है। राज्य में आयुष्मान योजना की शुरुआत 2018-19 में की गई थी। इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना संचालित है। इसके साथ ही कर्मचारियों को राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा है।

अभी तक इन योजनाओं के तहत कार्डधारकों के इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों से न तो आवेदन शुल्क लिया जाता था और न ही बैंक गारंटी। हालांकि, कई राज्यों में अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की व्यवस्था है। इसी तर्ज पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सूचीबद्ध अस्पतालों से 10 हजार आवेदन शुल्क और दो लाख रुपये बैंक गारंटी लेने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।

अब तक 180 करोड़ के दावे किए निरस्त

सूचीबद्ध अस्पतालों में क्लेम बिलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बिलों की गहन जांच करता है। अब तक अस्पतालों के 88,629 क्लेम खारिज किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 180 करोड़ है। इसके साथ ही बिलों में अनियमितता पाए जाने पर 176 करोड़ काटे गए। फिलहाल आयुष्मान योजना में अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। योजना में अस्पतालों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आवेदन और बैंक गारंटी लेने का फैसला लिया है और सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top