उत्तराखंड

पंचायत उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू..

पंचायत उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू..

30 सितंबर से नामांकन, 12 अक्टूबर को मतदान..

 

 

उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में पंचायत उपचुनाव के लिए 12 अक्तूबर को मतदान कराया जाएगा।

आदेश के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में रिक्त पदों पर चुनाव होना है, उनके संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। यह आचार संहिता 14 अक्टूबर को मतगणना पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून जिले के चकराता विकासखंड में ग्राम पंचायत सदस्य के 26 पदों, कालसी में 14 पदों और विकासनगर में ग्राम पंचायत सदस्य के तीन तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक पद पर चुनाव होगा। विकासनगर में क्षेत्र पंचायत सदस्य का रिक्त पद सभावाला क्षेत्र से सामान्य वर्ग के लिए है। वहीं सहसपुर में ग्राम पंचायत सदस्य के छह और क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक पद पर उपचुनाव कराया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य का यह पद क्यारकुली भट्टा से महिला वर्ग के लिए है। इसके अलावा रायपुर में ग्राम पंचायत सदस्य के 10 और डोईवाला में आठ पदों पर मतदान होगा चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की बिक्री 30 सितंबर और एक अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच तीन अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापसी के लिए चार अक्तूबर की तिथि निर्धारित है। पांच अक्टूबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 12 अक्तूबर को मतदान और 14 अक्टूबर को मतगणना होगी।

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